Punjab में बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून लागू, राज्यपाल की मंजूरी

पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामलों को रोकने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। पंजाब विधानसभा द्वारा बैसाखी के पावन अवसर पर पारित किया गया विधेयक अब आधिकारिक रूप से कानून बन गया है, क्योंकि राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी है।

इस नए कानून के तहत बेअदबी करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करते हुए पाया जाता है, तो उसे उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 25 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना भी भरना होगा। सरकार का उद्देश्य ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाना और धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यपाल का धन्यवाद किया और कहा कि यह कानून लागू होना संगत की भावनाओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इसे ईश्वर की कृपा बताते हुए कहा कि उन्हें यह सेवा निभाने का अवसर मिला और संगत के सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त किया।

इस कानून के लागू होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि भविष्य में बेअदबी के मामलों में कमी आएगी और दोषियों के खिलाफ त्वरित एवं सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

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